Tuesday, May 5, 2015

LIVE: दोषी करार दिए गए सलमान, 10 साल तक की सजा मुमकिन Salman Khan 2002 hit-and-run case

LIVE: दोषी करार दिए गए सलमान, 10 साल तक की सजा मुमकिन


बहुचर्चित हिट एंड रन केस में सलमान खान को सभी आरोपों के तहत कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट ने माना है कि सलमान खान ड्राइविंग के दौरान नशे में थे और खुद गाड़ी चला रहे थे। उनके पास लाइसेंस भी नहीं था।

दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने आगे पूछा कि 10 साल की सजा पर आप क्या सोचते हैं? बता दें कि 13 साल पुराने इस मामले में सुबह करीब 10.40 बजे सलमान कोर्ट परिसर पहुंचे।

इस दौरान सलमान के साथ उनके भाई सोहैल खान और बहन अर्पिता भी साथ में थी। कोर्ट परिसर में उनके लाखों प्रशंसक और चाहने वाले सुबह से ही पहुंच गए थे। कोर्ट के बाहर उनके चाहने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली।

हो सकती है 10 साल की सजा


कोर्ट ने सलमान को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है, ऐसे में उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट ने भी उनसे पूछा कि 10 साल की सजा पर आप क्या कहेंगे? फिलहाल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान का जेल जाना तय माना जा रहा है।

इससे पहले पुलिस ने मामले में सलमान के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 304 के भाग दो में आरोपी बनाया था। इसमें मानव हत्या के जुर्म में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वे और कई धाराओं में भी आरोपी बनाए गए थे।

इनमें गलत ढंग से गाड़ी चलाने में छह महीने, दूसरों के जीवन को खतरे में डालने पर धारा 337 और 338 के तहत दो साल, संपत्ति को हानि पहुंचाने में धारा 427 में दो साल की सजा हो सकती है। खान पर मोटर व्हीकल एक्ट में भी धाराएं लगी हैं।


13 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला


मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सलमान खान एक दिन पहले ही फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग रोकर मुंबई पहुंचे थे। मुंबई सेशंस कोर्ट के सेशन जज डीडब्ल्यू देशपांडे इस मामले में टिप्पणी की है।

भले ही कोर्ट ने सलमान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है हालांकि सलमान की तरफ से दावा किया गया था कि 28 सितंबर 2002 को हादसे वाली रात उनका ड्राइवर अशोक सिंह गाड़ी चला रहा था। अशोक ने भी यह बात मानी थी। हालांकि वादी पक्ष के प्रदीप घराट का आरोप था कि अभिनेता ही शराब पीकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे।

इस पर सलमान की सफाई आई कि वह दरअसल पानी का गिलास था। बचाव पक्ष के श्रीकांत शिवाडे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर यहां तक कहा कि हादसे में मारे गए नरुल्लाह महबूब शरीफ की मौत गाड़ी की टक्कर से नहीं हुई थी। हादसे के बाद क्रेन से हटाते समय क्षतिग्रस्त गाड़ी महबूब पर गिर गई थी।


सलमान के बॉडीगॉर्ड के बयान से फंसा पेंच



इस मामले में सबसे बड़ा पेंच सलमान के बाडीगार्ड रविंद्र पाटील के बयान को लेकर आया। रविंद्र ने अपने बयान में कहा था कि सलमान नशे में थे। सुनवाई के दौरान ही रविंद्र की मौत हो गई। बचाव पक्ष ने रविंद्र को झूठा करार देते हुए उनके बयान को हटाने की मांग की।

अदालत सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दांडकर के आवेदन पत्र पर भी आदेश देगी। संतोष ने पुलिस पर गलत डॉक्टरों से परीक्षण करा सुनवाई में तीन साल देरी करने का आरोप लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार हादसे के समय सलमान की गाड़ी में ड्राइवर के अलावा तीन और लोग थे, सलमान, उनका बॉडीगार्ड और गायक दोस्त कमाल खान। आवेदन पत्र में पुलिस द्वारा कमाल खान से पूछताछ नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं।

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